मध्यप्रदेश

एक जून से सख्ती से साथ रियासत: 50% की क्षमता से खुलेंगे सरकारी आॅफिस, शादी में शामिल हो सकेंगे 40 लोग

भोपाल। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण मप्र में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में ढील देने के लिए अब 1 जून से सख्ती के साथ अनलॉक (Unlock) करने की शुरूआत होगी। सरकारी दफ्तरों (Government offices) में अब दस फीसदी की जगह 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि पंजीयन (Registration) और एग्रीकल्चर कार्यालय (Agriculture Office) पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर (Service provider sector) की सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। यह निर्णय मंत्री समूह (Ministerial group) की बैठक में लिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह (Wedding ceremony) में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में सहमति बनी है कि जिलों में कोरोना संक्रमण (Corona infection) की स्थिति को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। इसके लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शर्तें तय करेगा। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में दो श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। राज्य की सीमाओं पर आगे भी सख्ती जारी रखने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। मॉल व सिनेमाहॉल (Cinema hall) फिलहाल बंद रहेंगे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Vishwas Sarang), ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर (Pradhuman Singh Tomar), पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर (Usha Thakur), शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (Inder Singh Parmar) और उच्च अधिकारी मौजूद थे।





इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने बुधवार को ऐलान किया कि अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजनों (Public events) विशेषकर धरना-प्रदर्शन, रैलियों और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन वर-वधु दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे।

शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना निगेटिव टेस्ट (Corona negative test) अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करेगी, लेकिन मंत्री समूह ने शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह ही लागू रहेगी।

जिले की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होंगे
हर जिले की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। कहीं कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है, तो कहीं केस हर दिन कम-ज्यादा हो रहे हैं। भोपाल-इंदौर जैसे बड़े जिलों में अभी ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) को इन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

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