राजा की दूसरी याचिका भी खारिज, नहीं मिली बेल, अब हाईकोर्ट की आस
पांच दिन से जेल में हैं पूर्व मंत्री पटेरिया, पीएम मोदी की हत्या से जुड़ी अपील का मामला, कांग्रेस भी नाराज
BHOPAL. कांग्रेस की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से जुड़ी बात कहने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को राहत नहीं मिल पा रही है। पटेरिया पांच दिनों से जेल में बंद हैं। जमानत के लिए पटेरिया की दूसरी अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी है। उनके परिजनों की उम्मीद अब उच्च न्यायालय पर टिकी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पटेरिया से पूरी तरह किनारा कर लिया है।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पटेरिया ने शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। मगर पवई के अपर सेशन कोर्ट ने बेल की अर्जी निरस्त कर दी है। जानकारी के मुताबिक राजा पटेरिया ने दो दिन पहले ही जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर पुलिस ने केस डायरी पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। शुक्रवार को पवई पुलिस ने केश डायरी पेश किए जाने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र श्रीवास्तव ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। इस संबंध में पटेरिया के अधिवक्ता गोविंद सिंह ने बताया कि अब उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की जाएगी। पन्ना जिले के पवई में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री की हत्या के संबंध में एक बयान दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन हुआ था और पुतला भी जलाया गया था। वहीं सत्तापक्ष ने भी इसे गंभीरता से लिया। सीएम ने भी इसे घृणा की पराकाष्ठा बताते हुए एफआईआर की बात कही थी।
सुबह-सुबह हुई थी गिरफ्तारी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने 12 दिसंबर को राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। पटेरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में इसमें आईपीसी की धारा 115 तथा 117 और जोड़ दी गई। इसके अगले ही दिन पुलिस ने सुबह छह बजे ही राजा पटेरिया को उनके हटा स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पवई न्यायालय में पेश किया गया। वहां भी उनके परिजनों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब दूसरी बार उनकी जमानत याचिका निरस्त हो गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने बयां किया पटेरिया का दर्द
प्रदेश कांग्रेस ने पटेरिया का बयान सामने आते ही निंदा करते हुए उनसे किनारा कर लिया था। साथ ही इसे पटेरिया का व्यक्तिगत विचार बताया था। इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें नोटिस तक दे दिया था। केवल नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह उनके साथ खड़े नजर आए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है कि समाजवादी नेता पटेरिया को जेल में प्रताड़ना दी जा रही है। उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया है। विभिन्न गंभीर अपराधों में बंद ये अपराधी उन्हें परेशान कर रहे हैं। रात भर सोने भी नहीं देते।
एफआईआर कराने वाले भी निलंबित
पूर्व मंत्री पटेरिया के खिलाफ पीडब्लूडी के रेस्ट हाउस के प्रभारी संजय खरे सब इंजीनियर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पटेरिया ने यह कार्यक्रम नियम विरुद्ध रेस्ट हाउस में किया था। बाद में कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने मामले में कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर संजय खरे और टाइम कीपर रणधीर सिंह को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने माना कि दोनों कर्मचारियों ने गलत तरीके से सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध कराया था। नियमानुसार रेस्ट हाउस में किसी राजनीतिक दल को बैठक की अनुमति नहीं दी जा सकती।