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कर्नाटक में बढ़ा हिजाब विवाद: हिजाब पहनीं छात्राओं के विरोध में भगवा स्कॉर्फ डाले छात्रों का प्रदर्शन, बिगड़े हालात

बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab controversy in Karnataka) को लेकर आज हाईकोर्ट (High Court) में बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन सुनवाई से पहले महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज (Mahatma Gandhi Memorial College) में प्रदर्शन शुरू हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक हिजाब पहनीं छात्राओं (girl wearing hijab) के विरोध में भगवा स्कार्फ (saffron scarf) डाले छात्र आ गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और प्रदर्शन तेज हो गया। जिसके कारण उड्डुप्पी जिले (Uddupi District) के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं।

इस बीच कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 (Karnataka Education Act-1983) की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज (school College) में यूनिफॉर्म (uniform) को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

बोम्मई ने शांति बनाए रखने की अपील
मामला बढ़ात देख सीएम बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) का बयान सानमे आया है, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि मामला आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसका इंतजार करें और बच्चों को पढ़ने दिया जाए। इससे पहले भी सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। हालांकि, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक नए यूनिफार्म लॉ का पालन सख्ती से करवाया जाए।

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने भी दिया था बयान
इससे पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (Karnataka Education Minister BC Nagesh) ने कहा था कि समान वर्दी संहिता का पालन न करने वाली छात्राओं को अन्य विकल्प तलाशने की छूट है। नागेश ने मैसुरु में पत्रकारों से कहा था, जैसे सेना में नियमों का पालन किया जाता है, वैसा ही यहां (शैक्षणिक संस्थानों में) भी किया जाता है। उन लोगों के लिए विकल्प खुले हैं जो इसका पालन नहीं करना चाहते। मंत्री ने छात्रों से राजनीतिक दलों के हाथों का हथियार न बनने की अपील की।





पांच छात्राओं की याचिका पर होगी सुनवाई
कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद मामले में आज हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। यह सुनवाई पांच लड़कियों की ओर से दायर की गई याचिका पर होने जा रही है। दरअसल, इन छात्राओं की ओर से नए यूनिफार्म लॉ का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी। अब नए नियम के तहत कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एचडी देवेगौड़ा ने सरकार से की अपील
कर्नाटक के हिजाब मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और राजनीतिक दल 2023 के चुनाव का फायदा उठा रहे हैं। सरकार इसे रोक सकती है। इस तरह के मुद्दे देश को बांटते हैं।

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