मध्यप्रदेश

अब नहीं खैर: स्कूल जल्द हल्का करें बच्चों के कंधों का बोझ, नहीं तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते दिनों प्रदेश की सभी स्कूलों को नर्सरी से आठवीं तक बच्चों के बस्तों का बोझ हल्का करने के निर्देश दिए थे, इतना नहीं, विभाग बस्तों का वजन भी निर्धारित किया था, लेकिन स्कूलों ने विभाग के इस आदेश पर अब तक हमल नहीं किया है। बच्चों को अभी भारी-भरकम बैग लेकर स्कूल जाते देखा जा रहा है, लेकिन अब विभाग इसको लेकर सख्त हो गया है। दरअसल कई शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग स्कूलों पर कार्रवाई करने के मूड में आ गया है।

मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग1 अक्टूबर से विभाग एक अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत निर्धारित वजन से ज्यादा बैग का वजन मिलने पर स्कूल को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में  निर्धारित वजन से ज्यादा बैग का वजन मिलने पर स्कूल को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। इनमें सरकारी, एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी और सीबीएसई स्कूल शामिल रहेगा।




चार लाख तक भरना पड़ सकता है जुर्माना

डीईओ नितिन सक्सेना ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि बस्ते का वजन तय मापदंड से अधिक निकला तो स्कूल के ऊपर 50 हजार रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निर्धारित कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी भरकम बस्तों से राहत मिलेगी।

गठित हुई चार सदस्यीय टीम

बताया जा रहा है कि यह काम स्कूल शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य मिलकर करेंगे। इस टीम में कुल 4 सदस्य शामिल होंगे, जो 1 दिन में 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के परिपत्र द्वारा जारी ह्यस्कूल बैग पॉलिसी 2020ह्ण के अनुपालन के तहत राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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