मध्यप्रदेश

कोरोना योद्धा योजना के तहत क्यों नहीं दिए गए 50 लाख, सरकार से यह सवाल कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। जबलुपर में कोराना काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर मृत्यु उपरांत आश्रित को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ अब तक न दिए जाने के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले स्वच्छता निरीक्षक की पत्नी को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जस्टिस सुश्रत धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल मामला सागर निवासी फरीदा बी की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया कि उसके पति स्व. कल्लू खान की कोरोना में सेवा करते हुए मृत्यु हो जाने के उपरांत मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योद्धा राशि नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पति स्वर्गीय कल्लू खान नगर पालिका राहतगढ़ में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे एवं उनकी सेवाएं कोरोना ग्रसित वार्ड में स्वच्छता निरीक्षक के रूप में ली जा रही थी। इसी दौरान वह स्वयं भी कोरोनावायरस से पीड़ित हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।





इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने इस संबंध में राज्य मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये देने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर सागर ने उसके आवेदन को राहत आयुक्त भोपाल को प्रेषित किया। किंतु उसे उक्त राशि अभी तक प्रदान नहीं की गई। इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button