Lalu Yadav : सीबीआइ कोर्ट ने सुनाया फैसला, लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार
रांची – बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिए गए हैं। लालू के साथ ही आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी चारा घोटाला में सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया। चारा घोटाला में बरी किए गए अभियुक्तों में राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं।
सीबीआइ कोर्ट चारा घोटाला मामले में सुनवाई में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि अभी भी कई अभियुक्त इस मामले में अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाए हैं। अदालत अभियुक्तों के न पहुंचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कि किसी भी सूरत में आरोपितों को शाम तक कोर्ट आना ही होगा।
दोषियों को भेजा गया जेल
चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दोषी पाया है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में ट्रायल फेस रहे 6 महिला समेत 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। चारा घोटाला मामले में दोषियों के लिए सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद इससे पूर्व चारा घोटाले के चार मामलों में सजा हो चुकी है।