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मलिक को बोलने का अधिकार, समीर के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

मुंबई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (NCB zonal director Sameer Wankhede) के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ज्ञानदेव वानखेड़े (Gyandev Wankhede) की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) द्वारा उनके परिवार (Family) के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी मांग को यह कहते हुए ठुकरा दी है कि मलिक को बोलने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि, मंत्री को वानखेड़े या उनके परिवार के खिलाफ तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद ही बयान देना चाहिए। वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा इस संबंध में किए गए अंतरिम अनुरोध पर उच्च न्यायालय का फैसला आया।

न्यायमूर्ति माधव जामदार (Justice Madhav Jamda) ने हालांकि कहा कि प्रथम दृष्टया वानखेड़े के खिलाफ मलिक के ट्वीट द्वेष और व्यक्तिगत दुश्मनी (Malik’s tweets of hatred and personal enmity) से प्रेरित थे। हालांकि, वानखेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं। मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप NCB क्षेत्रीय निदेशक के सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित गतिविधियों वाले थे। इसलिए मंत्री को उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

मलिक को टिप्पणी करने का अधिकार है
न्यायमूर्ति  ने कहा कि जनता को सरकारी अधिकारियों के कार्यों की जांच करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। हालांकि, ऐसा तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वानखेड़े की निजता के अधिकार और मलिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए, नवाब मालिक पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन वे पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही कुछ पोस्ट करें।

मलिक के वकील अतुल दामले (Malik’s lawyer Atul Damle) ने कहा था कि उनके ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम बातों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से किए गए हैं- पहले ये कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उन्होंने सरकारी नौकरी झूठे तरीके से यह बोलकर हासिल की है कि वह अनुसूचित जाति से आते हैं। दूसरा यह कि इस बात के सबूत हैं कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी द्वारा दायर मामलों में रिश्वत ली।

मलिक ने कहा-सत्यमेव जयते
मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। अदालत कोर्ट के आदेश के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट कर खुशी जताई और लिखा, सत्यमेव जयते। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

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