एमपी टीईटी पेपर लीक मामला: आनंद राय को भोपाल जिला कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला
भोपाल। व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ.आनंद राय को बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला कोर्ट ने करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद शनिवार को डॉ.आनंद राय को जमानत दे दी। जिला कोर्ट के स्पेशल जज कमल जोशी ने डॉ. राय को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। डॉ. राय को भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
दरअसल डॉ. राय ने एमपी टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। जिसके बाद मरकाम ने उनके खिलाफ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद डॉ.आनंद राय को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से डॉ. राय की चार दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड स्वीकृत की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को दोबारा डॉ.आनंद राय कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने राय की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि 25 मार्च को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट को डॉ.आनंद राय ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम पर गंभीर आरोप लगाए थे। लक्ष्मण सिंह मरकाम ने इसके बाद 27 मार्च को अजाक थाने में डॉ. आनंद राय और कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच क्राइम ब्रांच भोपाल कर रही है।
अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ डॉक्टर आनंद राय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि एफआईआर निरस्त की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था। इस दिन देर रात क्राइम ब्रांच ने आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने उनको निलंबित करने के आदेश भी जारी किए।