हाईकोर्ट ने रोकी BSC नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा, कारण भी है बड़ा
ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट मेंदस्तावेजों के साथ तलब किया है।
ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा में रोक लगा दी है। परीक्षा में रोक की असली वजह है नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा और जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय की ओर से जारी नर्सिंग परीक्षाओं का टाइम-टेबल। इसके साथ ही बेंच ने 1 और 6 दिसंबर को जो नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैंउस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को सील करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है।
इसके अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट मेंदस्तावेजों के साथ तलब किया है। बता दें कि 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें कहा गया कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा मेंकुछ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे है।
विद्यार्थियों को मिली फौरी राहत
ऐसे महाविद्यालय ओर उनके विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय यह परीक्षा आयोजित कर रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फजीर्वाड़े ओर ताजा आदेश को कोर्ट के संज्ञान में लाया है। इसके बाद ही कोर्ट ने परीक्षाओं पर स्टे दिया है। याचिकाकर्ता के वकील उमेश बोहरे ने बताया कि विश्वविद्यालय के आदेश के बाद स्पष्टता नहीं थी। कई विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस आदेश से उन्हें फौरी राहत मिली है।