मध्यप्रदेश में राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि किसी भी एक मामले में एक वर्ष में रूपए 25 हजार किए जाने के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि यह आदेश मंत्रि-परिषद द्वारा गत 11 मई 2026 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है। आदेश 18 मई 2026 से लागू होगा। पूर्व में राज्य मंत्रियों के लिए स्वेछानुदान की सीमा 16 हजार रूपए थी।



