मध्यप्रदेश

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म: विपक्षी हंगामे के बीच सरकार ने पास कराया अनुपूरक बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। मॉनसून सत्र (monsoon season) दो दिन में ही खत्म कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट (supplementary budget) और दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पास कर लिए हैं। सरकार ने अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब (Spurious liquor) से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक विधानसभा में पेश किए थे। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

इससे पहले विधानसभा में लगातार दूसरे दिन सदन में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिन शब्दों को विधानसभा में असंसदीय घोषित किया गया है विधायकों ने सदन में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस विधायक ब्लैक एप्रेन पहनकर प्रदर्शन किया। उस एप्रेन में 19 असंसदीय शब्द लिखे हुए थे। उनके इस प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने पलटवार करते हुए कहा कि कहा कि जवाब पूर्व सीएम कमल नाथ (Former CM Kamal Nath) को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) पर लगी याचिका के समय उन्होंने क्या किया। सीएम ने कहा, कमल नाथ ओबीसी आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते, देश के बड़े वकीलों को इसके लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केस में स्टे हो गया।

कमल नाथ ने उठाया महंगाई का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि हमने क्या किया था यह छोड़िए, आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है। हमने इस तरह प्रस्ताव दिया है इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसको लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हो गया, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने यह कह दिया कि पेट्रोल-डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय पर बढ़े थे’। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो गए और दोनों पक्षों से आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए तरुण भनोट (Tarun Bhanot) सहित कांग्रेस के सभी सदस्य आसंदी के समक्ष आ गए और नारेबाजी करने लगे।





नए साल का पहला अनुपूरक बजट पास
प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट पास करा लिया। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, मिलावटी (जहरीली) शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन (Amendment in Excise Act) और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में हंगामे के बीच पास हो गए।

जहरीली शराब से मौत पर आरोपी को होगी फांसी
मध्य प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके लिए शिवराज सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन किया है। मंगलवार को यह विधेयक भी पास हो गया। विधेयक में प्रावधान है कि जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। यदि शराब में मिलावट पाई जाती है, तो मौत की भी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकड़ने के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा।

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