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औचक निरीक्षण में 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द, 08 के पंजीयन निलंबित,21 को कारण बताओ नोटिस

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा भोपाल के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता और कमियां पाए जाने पर 32 मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

इनमें बिना फार्मासिस्ट के दवा बेच रहे आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

इसी प्रकार बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल h1 ड्रग बेचने पर आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इन मेडिकल स्टोर में दवा विक्रय की अनुमति को पूर्ण रूप से निरस्त किया गया है ।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप औषधि निरीक्षकों द्वारा मेडिकल स्टोर्स में दवाओं के क्रय विक्रय की नियमित रूप से जांच की जा रही है।

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच कर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिसकी समीक्षा टी एल बैठक में भी की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने पर 5 मेडिकल स्टोर्स एवं चिकित्सकीय सलाह के बिना शेड्यूल एच ड्रग बेचने पर 3 मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही 21 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।

सीएमएचओ एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 / 1945 के अंतर्गत शेड्यूल एच दवाओं की बिक्री और वितरण पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकता है। दवा विक्रेता द्वारा शासन के नियमों के उल्लंघन पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 65 (iii) 65(iv) 65 (vi) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

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