बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल!,10 दिन में 164 करोड़ रुपये…
आम आदमी पार्टी पर संकटों के बादल छा गए है। दरअसल सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी को वसूली नोटिस जारी किया गया है।
ताजा खबर : आम आदमी पार्टी पर संकटों के बादल छा गए है। दरअसल सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी को वसूली नोटिस जारी किया गया है। जिसमें सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने का उल्लेख है। जिसके चलते आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ‘आप’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। जिसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है।
पार्टी की संपत्ति होगी कुर्क!
सूत्रों ने कहा कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ (AAP) के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। एक सूत्र ने कहा, ‘अगर ‘आप’ संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।’
AAP सांसद को हुई 3 माह की जेल, बढ़ी पार्टी की मुश्किलें
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को यूपी सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद पर 1500 रुपये का जुर्माना भी पर लगाया है, संजय सिंह को 21 साल पुराने में केस में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश के बाद आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आये तो उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो 18 जून 2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंजूर है। इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद को सजा सुनाई है। हालांकि 3 साल से कम की सजा के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें जमानत मिली है