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कृषक मित्र योजना में वित्तीय अनियमितता पर संविदा सहायक अभियंता की सेवा समाप्त

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मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के क्रियान्वयन में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सागर स्थित उपसंभाग-II में पदस्थ संविदा सहायक अभियंता अवनीश जरोलिया की संविदा सेवा समाप्त कर दी है।

श्री जरोलिया को एस.टी.सी. उपसंभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। योजना के अंतर्गत सामग्री आहरण एवं कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि कृषक मित्र योजना के तहत अनेक कार्यों के लिए बिना विधिवत कार्यादेश जारी हुए क्षेत्रीय भंडार, सागर से लगभग 73 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का आहरण किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा विभिन्न पदनामों का उपयोग करते हुए सामग्री आहरित की गई तथा कंपनी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया गया। कंपनी ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए संविदा सेवा (अनुबंध एवं सेवा की शर्तें) संशोधित नियम-2023 के अंतर्गत कार्रवाई की।

कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या शासकीय योजनाओं में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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