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केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में किया संशोधन

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अगर आपकी प्राइवेट फोटो, वीडियो या मॉर्फ्ड इमेज बिना सहमति के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, तो घबराएं नहीं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ाते हुए IT (Intermediary Guidelines) Rules, 2021 में बड़ा संशोधन किया है।

अब इस तरह के कंटेंट की शिकायत करने के 2 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और इसे हटाना अनिवार्य होगा।

2 घंटे के अंदर हटानी होगी फोटो

दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नए नियमों के अनुसार, अब अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट फोटो, वीडियो या मॉर्फ्ड इमेज की शिकायत करता है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब समेत सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स को कार्रवाई करते हुए उस कंटेंट को 2 घंटे के अंदर हटाना होगा। बता दें, पहले यह समयसीमा 24 घंटे थी।

इसके अलावा सामान्य अवैध कंटेंट पर भी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इसकी समयसीमा को 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

मालूम हो कि पिछले कुछ सालों से प्राइवेट फोटो/वीडियो लीक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल कंटेंट तेजी से फैलता है। इस तरह के मामलों में महिलाओं और युवाओं को शिकार बनाया जाता है।

इसलिए पीड़ितों की निजता की रक्षा करते हुए 2 घंटे की समयसीमा तय की गई है। अगर समयसीमा के अंदर फोटोज नहीं हटाई गई तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

  1. शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित को प्लेटफॉर्म के शिकायत पोर्टल पर या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।
  2. शिकायत में फोटो/वीडियो का स्क्रीनशॉट, लिंक और जरूरी डिटेल्स देनी होंगी।
  3. शिकायत मिलने के बाद 2 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाना होगा।
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