ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अब पहले से दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक किए गए टिकट पर यात्रा करना भी महंगा पड़ेगा।
इसी तरह से महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष पर और ट्रेन व रेल परिसर में अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। एक जुलाई से नए नियम लागू होंगे।
ट्रेन में अभी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरा किराया के साथ ही 250 रुपये जुर्माना वसूला जाता है। जुर्माना की राशि बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है।
13 साल बाद जुर्माना राशि में की गई वृद्धि
अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले जुर्माना की राशि वर्ष 2013 में 50 रुपये से बढ़ाकर ढाई सौ रुपये किया गया था। यानी 13 वर्षों के बाद इसमें वृद्धि की गई है।
यदि किसी अन्य के नाम पर बुक टिकट से कोई यात्रा करते हुए पकड़ा जाएगा तो टिकट जब्त करने के साथ ही उससे पूरा किराया और पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
नशे की हालत में ट्रेन या रेलवे परिसर में हंगामा करने, यात्रियों परेशान करने और गाली-गलौज करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसे ट्रेन से उतारने के साथ ही जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जुर्माना न देने पर कोर्ट में जाएगा मामला
अधिकारियों का कहना है कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर मामला कोर्ट में जाएगा। वहां जुर्माना के साथ ही जेल की सजा हो सकती है।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर नए नियमों की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जनविश्वास अधिनियम के अंतर्गत यह बदलाव किए गए हैं।
अब किस गलती पर कितना जुर्माना
नियम का उल्लंघन जुर्माना / सजा
बिना टिकट यात्रा किराया के साथ ₹500 का जुर्माना
दूसरे के टिकट पर यात्रा किराया के साथ ₹500 का जुर्माना
बिना लाइसेंस फेरी लगाना और भीख मांगना ₹2,000 का जुर्माना
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश ₹2,500 का जुर्माना
प्रतिबंधित सामान लाना ₹10,000 का जुर्माना या नुकसान की भरपाई
स्टेशन व ट्रेन में अनाधिकृत प्रवेश ₹500 का जुर्माना
नशा करके हंगामा करना 24 घंटे की जेल, ₹1,000 का जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा
अश्लीलता फैलाना या यात्रियों को परेशान करना ₹1,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल



