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 दतिया विधायक मामले में बोले विस अध्यक्ष, कोर्ट के आदेश के बाद सदस्यता निरस्त की गई

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मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता विधानसभा से समाप्त कर दी गई है। इसके बाद से सियासत शुरू हो गई है।

राजेंद्र भारती को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ी बात कही है।

दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को एफडी मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। कोर्ट का फैसला आते ही मध्य प्रदेश विधानसभा से राजेंद्र भारती की सदस्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

इस पूरे मामले पर शुक्रवार को ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विधि अनुसार कोर्ट का आदेश आने के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की गई है।

उन्होंने पूर्व में अन्य दो विधायकों के नाम लेते हुए भी कहा कि इससे पहले भी आशा देवी समेत प्रहलाद लोधी की सदस्यता भी इसी तरह समाप्त की गई थी। जब नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया गया कि कांग्रेस इस मामले में तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मिस्टर गौतम नाम के एक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर एक पत्र भी लिखा था। मिस्टर गौतम नाम के व्यक्ति का जिक्र भी विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों के सामने किया।

विस अध्यक्ष ने क्या कहा

विधायक भारती की सदस्यता कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त

यदि कोर्ट से राहत मिलती है तो कानूनी मशविरा लिया जाएगा

कांग्रेस के आरोपों पर बोले, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता

पहले भी दो विधायकों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है

कोर्ट से राहत मिली तो कानूनी मशविरा लिया जाएगा

एक मीडिया कर्मी ने जब विधानसभा अध्यक्ष से सवाल किया कि अगर राजेंद्र भारती को कोर्ट से राहत मिलती है तो आगे क्या होगा? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट का आगे जो भी निर्णय आएगा उस हिसाब से कानूनी मशविरा करते हुए आगे बढ़ा जाएगा।

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