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अब राजधानी की कॉलोनियों में नगर निगम देगा निजी नल कनेक्शन भी,13 को होगी बैठक

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राजधानी भोपाल की कवर्ड कॉलोनियों में जल्द ही नगर निगम से बल्क की जगह निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव परिषद में भेजा जा रहा है।

यहां से हरी झंडी मिलते ही शहर की करीब 829 कॉलोनियों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 874 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। जिसमें नल कलेक्शन और स्मार्ट मीटर भी शामिल हैं।

यह प्रस्ताव 13 जनवरी को होने वाली परिषद बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा दो अन्य प्रस्ताव विवाह पंजीयन शुल्क निर्धारण और ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के भी रखे जाएंगे। दरअसल साल 2023 में नगर निगम चुनाव के दौरान घोषणा की गई थी कि जल्द ही राजधानी भोपाल में बल्क कनेक्शन की जगह व्यक्तिगत नल कनेक्शन दिए जाएंगे। पूरे तीन साल बाद अब यह प्रस्ताव तैयार कर परिषद भेजा गया है।

निगम के वॉटर वर्क्स के एसई उदित गर्ग ने बताया कि भोपाल शहर में वर्तमान में कुल 1566 कॉलोनियां हैं, जिनमें से 829 कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनमें बल्क कनेक्शन के माध्यम से नगर निगम पानी सप्लाई कर रहा है। लंबे समय से इन कॉलोनियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। इसलिए यह प्रस्ताव तैयार कर परिषद भेजा गया है।

सिर्फ लाइन बिछाने और इंटरकनेक्शन पर खर्च होंगे 801 करोड़

प्रस्ताव के मुताबिक यदि इन कॉलोनियों में निगम मेंटनेंस करता है तो वाल्वमैन, ऑपरेटर, सुपरवाईज आदि और पाईपलाईन बिछाने सहित इंटरकनेक्शन के लिए कुल 801 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसकी डीपीआर निगम ने बना ली है।

स्मार्ट मीटर भी लगेंगे

बताया जाता है कि इन कॉलोनियों के 74 हजार 905 मकान हैं। इनमें स्मार्ट मीटर के माध्यम से पानी सप्लाई करने पर प्रति मकान 9 हजार 709 रूपए खर्च होगें। जिससे कुल अतिरिक्त राशि 72 करोड़ 73 लाख खर्च बढ़ेगा। । इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने सहित कुल खर्च 874 करोड़ 43 लाख रूपए होगा। वहीं इन कॉलोनियों के वॉटर सप्लाई मेंटनेंस के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कॉलोनीवासी काम करा सकते हैं। जिसके लिए बल्क कनेक्शन शुल्क 17 रूपए प्रति हजार लीटर नगर को एजेंसी देगी। यह खर्च एजेंसी संबंधित कॉलोनी से लेगी।

70 प्रतिशत रहवासियों की सहमति जरूरी

प्रस्ताव के मुताबिक कॉलोनियों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए कॉलोनीवासियों से सहमति लेना होगी। इसमें 70 प्रतिश से अधिक सहमति लेना जरूरी है। तब ही व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं इन कॉलोनियों में पहले आओ, पहले पाओ पद्धति के आधार पर व्यक्तिगत कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होगी।

यह होंगे नियम

इन कॉलोनियों में व्यक्तिगत कनेक्शन देने के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इसके मुताबिक हर कॉलोनी का आंतरिक संधारण, संचालन और सप्लाई का जिम्मा सोसायटी का होगा। वहीं कॉलोनी की वॉटर सप्लाई व्यवस्था नगर निगम को हैंडओवर नहीं होगी।

यदि पानी सम्प में दिया जा रहा है तो सम्प से मोटर के माध्यम से सप्लाई करने का जिम्मा सोसायटी का ही होगा और सोसायटी के लिए जरूरी बिजली बिल, लेबर और ऑपरेटर की व्यवस्था भी स्वयं करेगी।

जो कॉलोनी बल्क कलेक्शन लेना चाहेगी, उन्हें भी बल्क कनेक्शन मीटर लगाकर दिया जाएगा।

रहवासी सोयायटियों को नगर निगम से यह अनुबंध करना होगा कि व्यक्तिगत कनेक्शन हो जाने की स्थिति में भी कॉलेनी में वॉटर सप्लाई का मेंटनेंस, बिजली बिल, ऑपरेटर और लेबर की व्यवस्था पर होने वाला खर्च सोसायटी ही वहन करेगी।

किसी भी स्थिति में सप्लाई व्यवस्था न होने की स्थिति में नगर निगम इसका जिम्मेदार नहीं होगा।

यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य राशि का भार आता है तो वह संबंधित कॉलोनी ही वहन करेगी।

13 को होगी बैठक

निगम की परिषद बैठक 13 जनवरी को आयोजित होगी। इसका एजेंडा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें विवाह पंजीयन शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक 30 दिन के भीतर विवाह पंजीयन के लिए आवेदन करने पर 130 रूपए शुल्क लिए जाएंगे। तीस दिन बाद 110 रूपए शुल्क लगेगा। वहीं दूसरा प्रस्ताव ग्रीन म्युनिसिपल बांड का है। अमृत 2.0 में अंशदान की राशि निगम इस बांड से जुटाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 200 करोड़ रूपए बांड के जरिए जुटाए जाएंगे।

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