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शहडोल कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

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मध्यप्रदेश में अफसरशाही पर कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। एक मामले में हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर जुर्माना लगा दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के दुरुपयोग पर कलेक्टर पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कलेक्टर महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं।

शहडोल के कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने जिले के एक युवक पर सख्ती दिखाते हुए उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(NSA) की धारा लगाते हुए जेल भेज दिया था।

शहडोल के व्यवहारी तहसील में बुढ़वा के युवा सुशांत सिंह बैस पर ये कार्रवाई की गई थी। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन की कई शिकायतें की थीं।

इससे गुस्साए रेत माफिया ने सुशांत सिंह बैस के खिलाफ ही रेत चोरी व अन्य केस दर्ज करवा दिए। इतना ही नहीं, रेत माफिया के दबाव में पुलिस ने उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई का प्रस्ताव शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह के पास भेज दिया।

कलेक्टर के आदेश के बाद सुशांत बैस को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पिता हीरामणि बैस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

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