28.3 C
Bhopal

मप्र में अब नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, श्रम संशोधन विधेयक पास

प्रमुख खबरे

मध्य प्रदेश में अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. राज्य विधानसभा में मंगलवार को श्रम संशोधन विधेयक पारित हो गया, जिसे राज्य के श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने सदन में पेश किया.

यह कानून महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में अधिक अवसर और समानता प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

क्या है श्रम संशोधन विधेयक?

इस संशोधन विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिससे अब कंपनियां और संस्थान महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम पर रख सकेंगी, बशर्ते वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें. यानी अब महिलाएं सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि 24×7 शिफ्ट्स में काम कर सकेंगी, जैसा कि कई निजी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों की जरूरत होती है.

मंत्री प्रह्लाद पटेल ने क्या कहा?

विधेयक पेश करते हुए मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि, “यह बदलाव महिला सशक्तिकरण और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था. नए कानून के तहत महिला कर्मियों की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी.”

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ताज़ा खबरे