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मप्र के 40 कॉलेजों पर 420 का केस दर्ज, स्कॉलरशिप में किया घोटाला

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मध्यप्रदेश क्राइम ब्रांच ने 40 शिक्षण संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के सहायक निदेशक द्वारा 17 जून को दी गई शिकायत के बाद हुई।

2021-2022 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर चढ़ाए अपात्र स्टूडेंट्स के नाम

अतिरिक्त डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इन संस्थानों ने शैक्षणिक 2021-2022 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर धोखाधड़ी से 972 अपात्र छात्रों को पंजीकृत किया था। जाली दस्तावेजों के आधार पर सामूहिक रूप से सरकार से छात्रवृत्ति वितरण के रूप में कुल 57 लाख 78 हजार 300 रुपए प्राप्त किए।

 जांच के दायरे में कॉलेज

क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी और राज्य को जानबूझकर वित्तीय नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच पता लगा रही है कि क्या सूचीबद्ध संस्थानों ने केवल छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से प्राप्त की है, या क्या उन्होंने छात्रवृत्ति योजना को धोखा देने के उद्देश्य से काल्पनिक छात्र रिकॉर्ड बनाने के लिए भी काम किया

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