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धोखाधड़ी कर दो जगह नौकरी करने वाले कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कानून लागू करने की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाते हैं, तो इससे कानून के शासन को भारी नुकसान पहुंचेगा.

इस टिप्पणी के साथ, शीर्ष अदालत ने झारखंड पुलिस के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया, जिस पर पहचान छिपाने, धोखाधड़ी और एक साथ दो जगहों पर नौकरी करने का आरोप था.

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने 8 मई को दिए अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी, विशेष रूप से पुलिस सेवा, धोखाधड़ी का जरिया नहीं बन सकती. पीठ ने कहा कि अगर कानून की रक्षा करने वाले लोग खुद धोखेबाजी और फर्जी कागजात के दम पर सेवा में प्रवेश करते हैं, तो इससे कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा टूट जाएगा.

कोर्ट ने आगे कहा, “इन परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक कार्रवाई को बहाल करते हुए, कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना आवश्यक और उचित है.”

पीठ ने कहा कि उसका यह मानना है कि यह मामला केवल विभाग के भीतर की गलत गतिविधि तक सीमित नहीं है. अदालत ने आगे कहा, “फोरेंसिक जांच से पुख्ता हुए ये आरोप, पहली नजर में धोखाधड़ी, भेष बदलकर धोखाधड़ी करने, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी अधिकारियों को गलत जानकारी देने जैसे गंभीर अपराधों को दर्शाते हैं.”

पीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि आरोपी (प्रतिवादी नंबर 1) पर पहचान छिपाने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, पुलिस विभाग में एक साथ दो नौकरियां करने और बिना बताए गायब रहने जैसे गंभीर आरोप हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारी का सेवा में बने रहना संस्थान के अनुशासन, जनता के भरोसे और पुलिस बल की विश्वसनीयता के लिए बेहद हानिकारक होगा.

अदालत ने कहा, “आरोपी को बर्खास्त करने का आदेश एक निष्पक्ष और कानूनी जांच के बाद लिया गया एक उचित कदम था. इसलिए, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का सबूतों पर दोबारा विचार करना और आरोपी की सजा को रद्द करना सही नहीं था.”

आरोपी रंजन कुमार को 18 मई 2005 को झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था. धुरकी थाने में रिजर्व गार्ड के रूप में सेवा के दौरान, उसे 20 दिसंबर 2007 से 23 दिसंबर 2007 तक दो दिनों की क्षतिपूरक छुट्टी (compensatory leave) दी गई थी. लेकिन वह 23 दिसंबर को ड्यूटी पर नहीं लौटा और बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा.

इस दौरान, आरोप है कि कुमार ने संतोष कुमार के नाम से जाली प्रमाणपत्रों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी हासिल कर ली. यह भी आरोप लगाया गया कि उसने 6 जनवरी 2008 को बिना किसी सूचना या अनुमति के पटना जिला पुलिस की ड्यूटी छोड़ दी. बाद में एक जांच में पाया गया कि रंजन कुमार और संतोष कुमार एक ही व्यक्ति थे.

पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह स्थापित है कि पुलिस बल के सदस्य से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अनुशासन के उच्चतम स्तर को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. अदालत ने कहा कि नौकरी की शुरुआत में ही की गई धोखाधड़ी सरकारी सेवा की बुनियादी बुनियाद पर प्रहार करती है.

फैसले में कहा गया, “इस मामले में उपलब्ध सामग्री महज संदेह से कहीं आगे है. यह स्पष्ट रूप से साबित करती है कि आरोपी (प्रतिवादी नंबर 1) ने एक अनुशासित बल में दो सरकारी नियोक्ताओं से नौकरी का लाभ लेने के लिए जानबूझकर धोखेबाजी का रास्ता अपनाया.” पीठ ने आरोपी के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई या कुछ दस्तावेजों को औपचारिक रूप से साबित नहीं किया गया.

पीठ ने कहा कि उसे (आरोपी को) चार्ज मेमोरेंडम दिया गया, उन सबूतों की जानकारी दी गई जिन पर भरोसा किया गया था, उसे अपना बचाव पेश करने की अनुमति दी गई, जांच रिपोर्ट की कॉपी दी गई और विभाग के हर स्तर पर उसकी बात सुनी गई. पीठ ने कहा, “विभागीय जांच कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होती. जब तक आरोपी को निष्पक्ष अवसर दिया जाता है और निष्कर्ष ठोस सबूतों पर आधारित होते हैं, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी.”

पीठ ने निर्देश दिया कि बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) और झारखंड के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की जांच संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाए और कानून के अनुसार उचित कदम उठाए जाएं.

अदालत ने अंत में कहा, “तदनुसार, (हाई कोर्ट की) डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द किया जाता है. सिंगल जज का फैसला और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश, जिसे अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों ने भी सही ठहराया था, उसे फिर से बहाल किया जाता है.”

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