मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को देखना चाहते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि हवाला लेनदेन के लेकर और सबूत पाए गए थे।