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कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे मप्र के मंत्री: मप्र हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश, कांग्रेस अड़ी इस्तीफे पर, जीतू पहुंचे थाने

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भोपाल। पाकिस्तान के खिलाफ किए गए आपरेशन सिंदूर को मोदी सरकार और भाजपा जहां बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मप्र सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा विवदित बयान दे दिया है, जिससे सरकार के किए कराए पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि अपने बयान पर शाह भी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक ओर जहां भाजपा संगठन ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मप्र हाईकोर्ट ने शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कांग्रेस उनके इस्तीफे पर अड़ गई है और शाह पर मामला दर्ज करने थाने में शिकायती आवेदन दिया है।

दरअसल, मंत्री विजय शाह ने मानपुर में आयोजित हलमा कार्यक्रम में पाहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, जिन आंतकियों ने पहलगाम में लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए, उन आंतकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई। अपने इसी बयान पर शाह पार्टी और अपनी खुद फजीहत करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले वालों को हमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। उनके भाषण को अलग संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। वो हमारी बहनें हैं। उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है।

‘कुरैशी मेरे लिए सगी बहन’
मंत्री शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर हैं, जिन्होंने उनका बदला लिया। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का न तो कोई इरादा था और न ही कोई इच्छा। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। मंच से दिए गए अपने बयान पर उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो वह क्षमाप्रार्थी हैं।

कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मंत्री के विवादित बयान को संज्ञान में लेते हुए याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ चार घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने पुलिस विभाग को शाम 6 बजे तक एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करते हुए उक्त आदेश जारी किये। युगलपीठ ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 तथा 197 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। याचिका में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अनावेदक बनाया गया है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार की सुबह 10.30 बजे निर्धारित की गई है।

पटवारी ने दर्ज कराई एफआईआर
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वह सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश इस कठिन समय में सशस्त्र बलों के समर्थन में खड़ा है… मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना के अधिकारियों और बहनों का अपमान किया… इस पर भाजपा चुप क्यों है? अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर बर्खास्त नहीं किया गया, तो हम देश के सभी पुलिस थानों में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को घेरा
हाई कोर्ट जबलपुर ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेकर चुप हैं। जैसा उनका नाम है, ‘मोहन’ जैसे ‘मौन’ हैं। ऐसे मंत्री, जो सेना का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में आप चुप क्यों हैं मुख्यमंत्री जी? बताएं, मंत्री विजय शाह का इस्तीफा कब लिया जाएगा?

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