23.5 C
Bhopal

मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कंगना रनौत को राहत, याचिका पर सुनवाई से इनकार

प्रमुख खबरे

नई दिल्ली। बालीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बडा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द करने से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने महिला किसान महिंदर कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

सांसद ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखआया था, जब यहां पर राहत नहीं तो कंगना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, “हम आपके ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक साधारण री-ट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी।”

कंगना ने वापस ली याचिका
इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस ले ली। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान अपने रिट्वीट में महिंदर कौर की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि ष्यह वही बिलकिस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कंगना को दी नसीहत
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं कि उनके रीट्वीट में लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इससे न केवल उनकी छवि दूसरों की नजरों में कमजोर हुई है, बल्कि उनकी खुद की नजर में भी धक्का लगा है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ताज़ा खबरे