24.3 C
Bhopal

प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक नहीं भरा तो दोगुना वसूला जाएगा

प्रमुख खबरे

राजधानी के भोपाल नगर निगम द्वारा करदाताओं के स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्तिकर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

यह रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्तिकर का भुगतान करने वालों को ही देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद यह रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से शत प्रतिशत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्तिकर की गणना कर संपत्तिकर का निर्धारण किया जाएगा।

इस तरह करदाताओं को वर्तमान संपत्ति कर राशि से दोगुनी राशि चुकाना पड़ेगी।

भोपाल नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक जमा करें, अन्यथा उन्हें मिलने वाली 50 प्रतिशत की रियायत भी नहीं दी जाएगी और दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।

निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य

करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत भोपाल नगर निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय रविवार सहित अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। जहां संपत्तिकर सहित अन्य करों/शुल्कों की राशि जमा की जा सकेगी। इसके अलावा नागरिक करों का भुगतान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भी कर सकते हैं

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ताज़ा खबरे