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जिला अदालत का फैसला: दुकानों का किराया नहीं बढ़ा सकेगा सिंधिया ट्रस्ट

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मध्यपेदश के ग्वालियर राजघराने सिंधिया ट्रस्ट को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने ट्रस्ट की गोरखी स्थित दुकानों के खाली कराने के साथ उसके किराए को बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी कर सभी दावों को खारिज किया है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर रियासत के महाराज हैं। उनके कई चैरिटेबल ट्रस्ट है।

उनमें से एक ट्रस्ट की ओर से महाराज बाड़ा स्थित गोरखी में मौजूद दुकानों को खाली करवाने के साथ उसका किराया बढ़ाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ट्रस्ट के सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गोरखी बिल्डिंग सिंधिया रियासतकालीन होने के कारण ऐतिहासिक महत्व की है।

वर्तमान में 250 प्रति माह किराये पर कुछ दुकानदार व्यापार भी कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त भी कर रहे है।

ऐसे में इनकी बेदखली के साथ बिल्डिंग का रिनोवेशन कराया जाएगा. लेकिन कोर्ट में दूसरे पक्ष की ओर से कोर्ट में 2028 तक किराया जमा होने, बिल्डिंग की बेहतर देखरेख सहित अन्य आरोपों से जुड़े सबूत पेश किए गए, जिन्हें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सही माना और ट्रस्ट के सभी दावों को खारिज कर दिया।

ऐसे में अब सिंधिया ट्रस्ट दुकानदारों की बेदखली नहीं कर सकेगाख् साथ ही कोर्ट ने किराया बढ़ाने पर भी रोक लगा दी है।

 

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