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राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रात में खुला विस सचिवालय

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दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है.

उच्च कोर्ट में उन्हें फैसले के खिलाफ अपील के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें जमानत भी मिल गई.

उधर इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय को गुरुवार की देर रात खोला गया. मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव रात 10 बजे विधानसभा पहुंचे.

हालांकि इसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय पहुंच गए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि जब कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को अपील के लिए 60 दिन का वक्त दिया है, तो फिर सचिवालय द्वारा उनकी विधायकी खत्म करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है.

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में आमतौर पर सरकारी कार्यालय के समय के अनुसार शाम 6 बजे तक ही काम चलता है. सिर्फ विधानसभा सत्र के दौरान ही निर्धारित समय से पहले और देर रात तक यहां काम चलता है, लेकिन गुरूवार रात विधानसभा सचिवालय को खुलवाया गया.

रात 10 बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी विधानसभा सचिवालय पहुंचे. इसकी भनक लगते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा सचिवालय जा पहुंचे.

विधानसभा सचिवालय के खुलने की खबर लगते ही जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से पूछा कि आखिर इतनी रात विधानसभा सचिवालय क्यों खोला गया. उधर जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि “रात 11 बजे तक विधानसभा खोली गई और यह इसलिए ताकि कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता को खत्म किया जा सके.

यह कदम बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है.” पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि “इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. कांग्रेस के लोगों के पहुंचने पर विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव कुछ ही देर बार रवाना हो गए.”

इसको लेकर प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. उधर दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद राजेन्द्र भारती की तरफ से हाईकोर्ट में अपील किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है.

कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा राजेन्द्र भारती की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे. एफडी में कूटरचना कर आर्थिक लाभ लेने और दतिया जिला सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने के मामले में राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है.

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