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महेश्वर, मंडलेश्वर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध

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मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में अब शराब के बाद तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कोई मामूली फैसला नहीं, बल्कि धार्मिक पवित्रता और सामाजिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

महेश्वर और मंडलेश्वर, ये दोनों नगर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं और राज्य सरकार ने इन्हें धार्मिक स्थल घोषित कर रखा है. यहां हर साल हजारों श्रद्धालु स्नान और दर्शन के लिए आते हैं. प्रशासन ने तय किया है कि इन क्षेत्रों में अब धूम्रपान या तंबाकू सेवन करना जुर्माने के दायरे में आएगा.

एसडीएम अनिल जैन ने जानकारी दी कि महेश्वर के अहिल्या घाट, समय घाट और आस-पास के 100 मीटर के दायरे में और मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव, छप्पन देव मंदिर, राम मंदिर, गंगाझिरा घाट जैसी जगहों के पास अब तंबाकू बेचना, खरीदना या सेवन करना मना है. इन जगहों के आसपास मौजूद दुकानों को भी आदेश दिया गया है कि वे तंबाकू प्रोडक्ट्स न रखें, वरना ₹200 तक जुर्माना वसूला जाएगा.

सिर्फ मंदिर और घाट ही नहीं, अब इन इलाकों में आने वाले स्कूलों के आसपास भी अगर कोई तंबाकू उत्पाद बेचता या इस्तेमाल करता पाया गया, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने इन स्थानों पर जागरूकता पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं, ताकि कोई कहे कि उसे जानकारी नहीं थी. यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

अब नर्मदा तट पर जाना है तो आस्था के साथ आचरण भी साफ रखना होगा. वरना आस्था की जगह प्रशासन की सख्ती सामने होगी. महेश्वर और मंडलेश्वर की यह पहल दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी उदाहरण बन सकती है.

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