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मप्र में 7 फरवरी तक नहीं होंगे कलेक्टर, एसडीएम तहसीलदारों के तबादले

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मध्य प्रदेश में 7 फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले नहीं होंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते तबादलों पर रोक रहेगी।

आज मंगलवार 29 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर कहा है कि कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के तबादले SIR की प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं किए जाएं।

चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि एसआईआर के दौरान पुलिस अधीक्षक, आईजी और अन्य सीनियर आईपीएस के अलावा एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी स्तर के अफसरों या टीआई का तबादला किया जा सकता है। इन अधिकारियों पर किसी तरह के तबादले के प्रतिबंध में नहीं रहेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम

मूल्यांकन/प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025

घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025

प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन- 9 दिसंबर 2025

दावे/आपत्तियों की अवधी- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन- 7 फरवरी 2026।

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