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डीआईजी भुल्लर को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा मुंह खोलने पर मजबूर न करें

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के जेल में बंद  डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को राहत देने से इनकार कर दिया है। भुल्लर ने उसके खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगाने और उसे अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने इस याचिका को खारिज करते हुए भुल्लर को इस मामले की सुनवाई को लेकर दबाव न डालने की चेतावनी भी दी।

जज ने भुल्लर से कहा कि अगर कोर्ट ने इस मामले की गहराई से सुनवाई शुरू करते हुए कोर्ट ने कोई सख्त टिप्पणी की तो वह उसके पक्ष में नहीं होगी।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका याचिका

सुप्रीम कोर्ट से पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी भुल्लर की याचिका को खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने भुल्लर की मांग को अस्वीकार करते हुए जनवरी तक इस मामले की सुनवाई को टाल दिया था। जब भुल्लर के वकील विक्रम चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह अपील की कि वो कम से कम हाईकोर्ट को भुल्लर की अंतरिम जमानत पर फैसला लेने के निर्देश दे तो CJI इस बात पर भड़क गए।

हमें अपना मुंह खोलने पर मजबूर न करे- कोर्ट

CJI ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, मिस्टर चौधरी, बेहतर होगा कि आप हमें अपना मुंह खोलने और कोई टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। इसके बाद भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ-साथ कोर्ट ने भुल्लर के वकील से कहा आप पहले से ही सही जगह हो और आपके पास बहुत सारे और

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8 लाख रुपये की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था भुल्लर

भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई किए बिना इस मामले की सुनवाई को एक महीने आगे बढ़ाने का फैसला गलत था। बता दें कि, 2009 बैच के IPS ऑफिसर और पंजाब के रोपड़ रेंज में DIG के पद पर तैनात हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था। जांच टीम ने भुल्लर को इस रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथों पकड़ा था।

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