प्रयागराज। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सांसद वर्क की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने विशेष जज की अदालत में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई कर रही है।
बता दें कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क 24 नवंबर 2024 को संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 20 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी हो गए थे। इस मामले में संभल पुलिस ने बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि बर्क के इनकार के बाद भी उनके खिलाफ कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई तक सांसद को फिलहाल राहत मिल गई है।
बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप
संभल पुलिस ने बर्क पर हिंसा से कुछ दिन पहले मस्जिद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। दावा है कि उनके बयान के बाद ही अशांति भड़की थी। इसके अलावा, एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम है, जो इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। बर्क ने अपनी याचिका में आरोपों को निराधार बताया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा हैं। शाही जामा मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाए जाने के दावों के बाद बढ़े तनाव के बीच हिंसा भड़की। पत्थरबाजी और आगजनी के साथ स्थिति और बिगड़ गई, जिसमें कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।