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कुत्ते की कस्टडी पर महुआ मोईत्रा से हाईकोर्ट ने पूछा, आपस में मामला क्यों नहीं सुलझा लेते

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एक पालतू कुत्ते को लेकर वकील जय अनंत देहाद्राय और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। देहाद्राय ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दोनों पक्षों को इस केस में चल रही कानून कार्यवाही के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने पर रोक लगाई गई है। कुत्ते को लेकर दोनों में चल रही अदालती विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि इसे ये दोनों आपस में मिलकर सुलझा क्यों नहीं ले रहे?

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहाद्राय का कुत्ता विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सारा विवाद हेनरी नाम के एक रॉटविलर कुत्ते को लेकर है। महुआ मोइत्रा ने देहाद्राय से संबंध टूटने के बाद दिल्ली की साकेत जिला अदालत में एक सिविल सूट दायर कर कुत्ते की संयुक्त कस्टडी की मांग कर रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब जब यह विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है तो जस्टिस मनोज जैन ने अपनी टिप्पणी में दोनों पक्षों से कहा है कि ‘आप दोनों आपस में बैठकर इस मुद्दे का हल क्यों नहीं कर लेते?’

इस मामले की चर्चा करने पर भी ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों पर रोक लगा रखी है। फिर भी जब देहाद्राय की ओर से इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया गया तो अदालत ने इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में देहाद्राय ने इसी आदेश को चुनौती दी है। उनकी दलील है कि इस तरह की पाबंदी उनकी फ्री स्पीच के मौलिक अधिकार का हनन करता है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि उन्हें ऐसे मामले पर चर्चा से नहीं रोकना चाहिए।

देहाद्राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय घोष ने कहा कि उनके मुवक्किल मार्च 2025 के ट्रायल कोर्ट के फैसले से आहत हैं, जिसमें पार्टियों को इस केस पर बात करने से रोका गया है। यह आदेश मोइत्रा की याचिका पर जारी किया गया था। अब देहाद्राय की शिकायत है कि इस तरह के आदेश का मतलब है कि वह कुत्ते के अस्तित्व के बारे में भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय कर दी है।

 

 

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