मध्यप्रदेश में तबादलों पर रोक हटते ही हर विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। इसके तहत नियम और शर्तों के साथ पटवारियों का तबादला हो सकेगा।
मध्य प्रदेश में पटवारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। इसके तहत पटवारियों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त आपराधिक मामले चल रहे हैं, वे भी तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
पटवारी को एक बार जिला मिलने के बाद उसे उस जिले में उपस्थिति देनी ही पड़ेगी जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। उस जिले में भी खाली पद होने की स्थिति में ही ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्व विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आरक्षण नियमों के अनुसार ही ट्रांसफर किए जाएंगे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब डॉ मोहन सरकार में नई तबादला नीति 2025 लागू होगी। इस ट्रांसफर पॉलिसी को सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।