25.3 C
Bhopal

पिता की जमानत के बदले बेटी से मांगे 5 लाख, मुंबई हाईकोर्ट ने 2 जज किए बर्खास्त

प्रमुख खबरे

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और सिविल न्यायाधीश इरफान शेख को कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है।

अनुशासन समिति की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। दोनों जजों के खिलाफ गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इस एक्शन से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया है

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दो न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है। कदाचार को लेकर दोनों जजों पर कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट के एक्शन से हड़कंप मच गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और सिविल न्यायाधीश इरफान शेख को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है। यह फैसला एक अनुशासन समिति द्वारा की गई जांच के बाद लिया गया है।

निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है। जबकि शेख भी लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे। शेख नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे थे।

ऐसी जानकारी मिली थी कि शेख जांच के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों का दुरुपयोग कर रहे थे। शेख के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका अभी भी लंबित है। इस बीच उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी बर्खास्तगी का आदेश दिया।

बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सतारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकम के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के बदले कथित तौर पर 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ताज़ा खबरे