कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सीबीआई डाइरेक्टर की नियुक्ति को लेकर PMO में बैठक थी. इस बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी मौजूद थे. सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) करती है.
इस उच्च-स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं. यह कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगाती है. इस समय सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं. उनका कार्यकाल 25 मई को खत्म होने वाला है. उनके बाद देश का अगला सीबीआई निदेश कौन होगा, इस पर मंथन जारी है.
प्रवीण सूद को मई 2025 में सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था. उस समय वो कर्नाटक के डीजीपी थे. 25 मई 2023 को उन्होंने बतौर सीबीआई डायरेक्टर कार्यभार संभाला था. उस समय सूद ने सुबोध जायसवाल की जगह ली थी. प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. CBI डायरेक्टर के रूप में सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने वाला है.
सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (1946) के तहत होती है. 2013 में इस कानून में बदलाव किया गया था. बदलाव के तहत सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यें वाली कमेटी की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश ही नाम की सिफारिश करते हैं.