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लियोन मेसी के कार्यक्रम में गड़बड़ी की जांच से कोलकाता हाईकोर्ट का इंकार

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कोलकाता हाई कोर्ट ने विगत 13 दिसंबर को साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के कार्यक्रम में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि अदालत मामले की एसआइटी जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

जांच अभी आरंभिक चरण में है। अदालत के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि जांच अथवा पूछताछ में कोई गड़बड़ी है।’ मालूम हो कि हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मेसी के कार्यक्रम के आयोजन में भारी वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अदालत से इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने व दर्शकों को टिकट के पैसे वापस करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था।

गंभीरता से हो रही है जांच

सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में तर्क देते हुए कहा था कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक तक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा-‘सिर्फ किसी के कहने पर या सिर्फ इसलिए कि किसी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, जांच को सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को स्थानांतरित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।’

चार सप्ताह का समय

कोर्ट ने बंगाल सरकार व कार्यक्रम के आयोजक को चार सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं की दलीलों के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता उसके दो सप्ताह के अंदर उनपर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। तीनों जनहित याचिकाएं, जिनपर एक साथ सुनवाई शुरू हुई थीं, पर 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। मालूम हो कि मेसी के कार्यक्रम के दौरान ग्राउंड में अत्यधिक भीड़ हो गई थी। मेसी लोगों से घिर गए थे, जिस कारण दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग उन्हें देख नहीं पाए और गुस्से में आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। स्टेडियम में काफी तोड़फोड़ की गई थी।

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