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उमा भारती के खिलाफ मानहानि मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

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जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निचली अदालत से इस मामले में ताजा अपडेट मांगा है।

मप्र हाईकोर्ट ने दो दशक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण की ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के सीजेएम कोर्ट में भाजपा नेत्री उमा भारती के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

इसमें कहा गया था कि उमा भारती ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा था।

सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। उमा भारती की ओर से नरेंद्र बिरथरे को गवाह बनाया गया था।

दिग्विजय सिंह की ओर से आग्रह किया गया कि नरेंद्र बिरथरे को दोबारा बुलाकर उनका प्रति-परीक्षण किया जाए, लेकिन इस आवेदन को सीजेएम कोर्ट ने 29 अगस्त 2017 को निरस्त कर दिया।

इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण अर्जी भी 25 सितंबर 2017 को खारिज कर दी गई। इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से अधिवक्ता ने निचली अदालत में हो रहे विलंब की दलील दी। कोर्ट ने मामले की ताजा रिपोर्ट मांगी है।

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