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2014 के मामले में सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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मध्यप्रदेश के सागर में उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद भी किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया.

इसी मामले में गुरुवार को उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच आरके कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने सागर कलेक्टर को यह वारंट जारी किया है. इसमें लिखा गया है कि विपक्षी को जारी वारंट से तलब किया जाए. पहले कलेक्टर को जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए.

इस मामले पहले बार-बार जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे. लेकिन कलेक्टर के अधिकारी उपस्थित होकर वसूली की राशि अगली पेशी पर जमा करने की बात कहकर तारीख ले रहे थे.

लेकिन अगली तारीख पर उपस्थित नहीं हो रहे थे. इसी के चलते आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

इस मामले में परिवादी के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव का है. साल 2009 में किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रविंद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद उपभोक्ता आयोग में पेश किया था.

इस अपील के बाद मामले का निराकरण राज्य आयोग में हुआ. साल 2014 में जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर को राशि देने का आदेश दिया था. लेकिन राशि नहीं दी गई. इसकी वसूली के संबंध में मामला 2017 से विचाराधीन है. इसी को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

वारंट जारी होने पर अधिकारी हरकत में आए और करीब 4 लाख रुपए की राशि न्यायालय में जमा की गई. लेकिन अभी शेष 70 हजार रुपए की राशि जमा नहीं हुई है. यह राशि जमा करने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं. जिसको लेकर कलेक्टर संदीप जी आर को फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

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