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एक मकान या परिसर में 2 बिजली कनेक्शन हुए तो होगी कार्रवाई

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राजधानी भोपाल में यदि एक ही परिसर में दो कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, इसको लेकर मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तैयारी कर रही है।

शहर में इस तरह के करीब 32 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। एक साल पहले इसको लेकर एसीएस स्तर से चर्चा व निरीक्षण भी हुआ था, तब दो कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाना तय किया गया था। साथ ही एक साल से ही शहर में एक परिसर में दो कनेक्शन देने पर रोक लगाई गई है।

एक परिसर में दो कनेक्श पर रोक लगाने के पीछे की वजह यह है कि शासन ने 150 यूनिट तक की खपत को छूट के दायरे में रखा है। पहले 100 यूनिट के लिए प्रति यूनिट एक रुपया शुल्क, जबकि इसके बाद 50 यूनिट तक तय टैरिफ से राशि लेने का प्रविधान है।

यदि किसी परिसर में दो कनेक्शन हैं तो वहां 300 यूनिट तक की खपत पर छूट ली जा सकेगी। वहीं कंपनी को आशंका है कि इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोग दो कनेक्शन से बिल में लाभ ले रहे हैं।

दो कनेक्शन बंद करने से हो रही परेशानियां

मकान मालिक पहले किराएदार के लिए अलग कनेक्शन ले लिया करते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, जिससे हर माह बिल का विवाद बना रहता है। वहीं, एक ही घर में बंटवारा कर रह रहे भाई या अन्य रिश्तेदार बिजली का अलग कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान हैं। बिल विवाद का सबब बना हुआ है। कनेक्शन के लिए अलग रजिस्ट्री मांगी जा रही जो संभव नहीं है।

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