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मप्र विधानसभा के आसपास लगी धारा 163, बिना अनुमति नहीं होगी सभा कार्यक्रम

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मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा. सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने विधानसभा भवन से 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 (BNSS) लगा दी है.

इस आदेश के तहत:- कोई जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं हो सकेगा, 5 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे, भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, बिना अनुमति कोई सभा या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा.

आदेश 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. पुलिस ने कहा कि यह कदम विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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