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जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानून

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं।

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, जिला पुलिस लाइनों और बटालियन प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं। नए आपराधिक कानूनों का अनुवाद उर्दू, डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में पूरा हो गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सप्ताह में सभी 282 प्रखंडों में संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए ई-शक्ति (श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग एप्लिकेशन) सहित सभी अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) पैच, ई-समन/एसएमएस/ईमेल भेजना कार्यात्मक बना दिया गया है।

तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में सभी अपेक्षित नियम, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

तीन नए आपराधिक कानूनों पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक 975 राजपत्रित अधिकारी, जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधीन 60,890 पुलिस कर्मी और 254 न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के अंतर्गत 191 मुख्य प्रशिक्षक और 118 कर्मियों को गांधीनगर के राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) में प्रशिक्षित किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करती है, जिसमें 50,984 कर्मी पंजीकृत हैं, जो 1,21,000 पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, इनमें 1,10,773 पाठ्यक्रम नए आपराधिक कानूनों पर आधारित हैं।

नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक समीक्षा बैठकें और प्रधान सचिव (गृह), डीजीपी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इससे संबंधित रिपोर्टें सरकार के आंतरिक परिचालन के लिए हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

 

 

 

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