भोपाल। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश का प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून 2025 को पूरी हो चुकी है। प्रथम चरण के बाद जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं, ऐसे स्कूलों को उनमें रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। आवेदकों द्वारा स्कूलों के च्वाइस को अपडेट किये जाने का कार्य 16 जून से 20 जून तक किया जा सकेगा।
द्वितीय चरण के लिए आॅनलाइन लाटरी 25 जून 2025 को होगी। आवंटन के बाद स्कूल में प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से एडमीशन रिपोर्टिंग 25 जून से 30 जून 2025 तक की जा सकेगी। द्वितीय चरण के लिए नवीन आवेदन पंजीयन नहीं होगा और पुन: सत्यापन प्रक्रिया भी नहीं होगी। वह आवेदक जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन के बाद पात्र पाए गए थे, उनका प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ था। वह द्वितीय चरण के लिए स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते हैं।
जिन आवेदकों को प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है, लेकिन स्कूल पसंद नहीं आने के कारण आवंटित स्कूल में एडमीशन नहीं लिया है, वह द्वितीय चरण में च्वाइस अपडेट कर सकते हैं। जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला परियोजना समन्वयक को भेजी गई हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला राज्य केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।