मध्यप्रदेश

सरकार की सख्ती: ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में बनेंगे मिनी कंटेनमेंट जोन, नगरीय निकायों को सौंपी जिम्मेदारी

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में कोरोना संक्रमण (Corona infection) की चेन तोड़ने तमाम पाबंदियां (All restrictions) नाकाफी साबित हो रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण की बीच अब सरकार ने जिन इलाकों में ज्यादा संक्रमित हैं, वहां माइक्रो (Micro) और मिनी कंटेनमेंट जोन (Mini Containment Zone) बनाने का निर्णय लिया है। यह जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। इधर, इंदौर ने घरों को चिह्नित करते हुए आज 22 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन (22 new micro containment zones) बनाए हैं। यह सात दिन के लिए रहेंगे। प्रत्येक जोन के लिए चार अधिकारी तैनात किए हैं। इनमें एक प्रशासनिक अधिकारी (administration Officer), एक राजस्व अधिकारी (one revenue officer), एक पुलिस अधिकारी (one police officer) और एक नगर निगम अधिकारी शामिल किया है।

इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतेश व्यास (Principal Secretary Nitesh Vyas) ने शुक्रवार देर शाम सभी नगरीय निकायों (Urban bodies) के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका (Main municipality) अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय मरीजों की संख्या के आधार पर क्षेत्र का श्रेणीकरण कर माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र निर्मित करते हुए ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर कड़ाई से पालन कराएं। इन क्षेत्र में आवागमन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घर में ही रहने के अनुशासन को कड़ाई से लागू किया जाए। ऐसे घरों क्षेत्रों में घरों का एवं सामान्य क्षेत्र का नियमित सैनिटाइजेशन (Sanitization) किया जाए।





माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग (health Department) के निर्देशानुसार RRT/MMU या अन्य मेडिकल टीम (medical team) का नियमित जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग (health Department)/गृह विभाग (Home department) के निर्देशों के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में सक्रिय मरीजों की संख्या आदि के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति (Scientific method) से कैटेगरी करते हुए इन क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सीएम ने कहा – कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें
कलेक्टरों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि एक्टिव प्रकरण जो 94 हजार से अधिक हो गए थे, अब 90 हजार 796 हो गए हैं। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। संक्रमण की चेन तोड़ना आवश्यक है। इसे तोड़ने के लिये सभी जिले प्रभावी कार्रवाई करें। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट (Positivity rate) अधिक है, कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें। उन्होंने गांवों में कोरोना संक्रमण सख्ती से रोकने निर्देश दिए।

 

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30 अप्रैल के बाद भी ली जाएंगी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं
प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल (Government high school) एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों (Higher Secondary Schools) में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा (New business education) के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों (Guest teachers) की सेवाएं 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत (Commissioner Public Education Jayashree Kiyawat) ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।

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