मध्यप्रदेश

शिवराज कैबिनेट का फैसला: जहरीली शराब से मौत पर आरोपी को होगी फांसी की सजा

मध्य प्रदेश : भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में आबकारी अधिनियम (excise act) में संशोधन को मंजूरी दी गई। बैठक में नकली शराब (Spurious liquor) के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड (capital punishment) और आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा का प्रावधान किया है। इस संशोधन प्रस्ताव में 20 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हाल ही में मंदसौर और इंदौर (Mandsaur and Indore) में जहरीली शराब (Spurious liquor) पीने से कम से कम सात लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 (Excise Amendment Act 2021) को मंजूरी दी है। इसके तहत जहरीली शराब से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है तथा इस तरह के मामले में 20 लाख रुपए की जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के व्यापार और नकली शराब से होने वाली मौत से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यह संशोधन पेश किए गए हैं।

मिश्रा ने कहा कि कानून के मौजूदा दायरे में नकली शराब के सेवन से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में दोषियों को पांच से अधिकतम दस साल कैद की सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना की राशि भी 10 लाख रुपए तक है। उन्होंने कहा, इस संशोधन के जरिए प्रदेश के आबकारी कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि जहरीली शराब पीने से पीड़ितों को हुई शारीरिक क्षति के मामले में वर्तमान में एक से छह साल तक की सजा है। इसे बढ़ाकर दस साल से अधिकतम 14 साल किया जा रहा है तथा इसमें भी 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि नकली शराब जब्ती के मामले में वर्तमान में छह माह की सजा को बढ़ाकर अधिकतम चार साल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संशोधन में यह भी प्रस्ताव है कि अवैध शराब जब्ती के दौरान जो लोग पुलिस या आबकारी विभाग के दलों पर हमला करते हैं, उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन प्रस्ताव में कई अन्य प्रावधानों में सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है।

गृहमंत्री ने कहा, ये प्रावधान अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को हतोत्साहित करेंगे और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को नकली शराब की तस्करी और कारोबार को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानकों वाले QR कोड होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया था।

Web Khabar

वेब खबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button