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यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राहत में योगी सरकार, SC ने लगाई HC के आदेश पर रोक

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रमुख खबरें : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। जिस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

न्यायालय ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो। उत्तर प्रदेश सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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