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अतीक को अतीत के गुनाह का झटका, कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

17 साल पुराने राजू पाल हत्याकांड में MP_MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

प्रयागराज : 17 साल पुराने राजू पाल हत्याकांड में MP_MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। जिनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद सभी आरोपियों की सजा का ऐलान हो जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।

क्या था मामला

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि चार अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश का 28 फरवरी 2006 अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

अतीक समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार

कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे। बाकी आरोपी जमानत पर थे।

अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका

प्रयागराज कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जान को खतरा बताया था। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक को जेल लाया गया है. यह इस कोर्ट का मामला नहीं है। आप हाईकोर्ट जाइए। राज्य सुरक्षा का ध्यान रखेगी।

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