महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, सरकार ने क्या उठाए कड़े कदम
प्रमुख खबरें: मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में डेल्टा प्लस (Delta Plus) के केस आने से यहां तीसरी लहर (third wave) की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने एक बार फिर पाबंदियां कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गईं।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना (notification) के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी। गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठान सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। पूरे राज्य में स्तर तीन’ की पाबंदियां हैं।
आदेश के अनुसार, रेस्तरांओं (restaurants) में सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है, इसके बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और घरों में डिलेवरी कराई जा सकती है।
उपनगरीय ट्रेनें (trains) केवल चिकित्सा कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी। जिम (gym), सैलून (Salon) को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है।
इन नए आदेशों का असर नागपुर (Nagpur), ठाणे और पुणे (Thane and Pune) जैसे शहरों पर पड़ेगा क्योंकि इन शहरों में मुंबई के मुकाबले पाबंदियों में ज्यादा ढील थी। शहर स्तर-एक’ में जाने की योग्यता रखता है, जिसमें सभी पाबंदियों को हटाने की इजाजत है फिर भी इसे स्तर-3′ में रखा गया है।
राज्य सरकार ने दिशानिर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन (rapid antigen) या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा। साथ ही राज्य की 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण (vaccination) करने पर भी जोर देने को कहा गया है।