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सोशल मीडिया के एंटी सोशल रुख से सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज गुरुवार को सोशल मीडिया औ यूट्यूब चैनल (social media and youtube channel) चलने वाली फर्जी खबरों को बड़ी चिंता जताई। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि बिना किसी जवाबदेही के सोशल मीडिया पर बुरा-भला लिखा जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) मामले को लेकर भी कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों को सांप्रदायिक का रूप दिया गया था। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि इस देश में सब कुछ एक सांप्रदायिक कोण (communal angle) से दिखाया जाता है। ऐसा करने से देश की छवि खराब होती है।

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को मरकज निजामुद्दीन (markaz nizamuddin) में एक धार्मिक सभा से संबंधित फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने और सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार (central government) से चैनलों के नियमन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी और यह भी पूछा कि क्या इन सबसे निपटने के लिए कोई तंत्र है।





कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (electronic media) और अखबरों के नियमन के लिए तो व्यवस्था है लेकिन वेब पोर्टल के लिए भी कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वेब पोर्टल (Web portal) सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनते हैं और जजों, संस्थानों के खिलाफ बिना किसी जवाबदेही के कुछ भी लिखते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा अनुभव है कि वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर लोगों की चिंता करते हैं जजों, संस्थानों या आम लोगों की नहीं।

पीठ ने सवाल करते हुए कहा कि निजी समाचार चैनलों के एक हिस्से में दिखाई जाने वाली लगभग खबर में सांप्रदायिक रंग होता है। अंतत: इस देश की बदनामी होने वाली है। क्या आपने कभी इन निजी चैनलों को विनियमित करने का प्रयास किया। पीठ ने कहा कि वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों में फेक न्यूज पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर जाएं, तो आप पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें आसानी से प्रसारित होती हैं और कोई भी यूट्यूब पर एक चैनल शुरू कर सकता है।

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