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कावड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को लताड़, भेजा नोटिस

ताजा खबर : नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi government) द्वारा कावड़ यात्रा (Kavad Yatra) की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बुधवार को स्वत: संज्ञाान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस (Notice to Central and UP Government) जारी किया है। जस्टिस रोहिंगटन एस नरीमन (Justice Rohington S Nariman) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार (central government) वह यूपी सरकार (UP government) को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से कहा कि आज सुबह अखबार देखने के बाद मुझे दुख हुआ कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के इस दौर में भी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई। हमें राज्य उत्तराखंड (Uttarakhand) से सीख लेनी चाहिए कि कावड़ यात्रा की देने से इनकार कर दिया है। हम उस सम्मानित राज्य की राय जानना चाहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) के बारे में आगाह करने के बावजूद ऐसा हो रहा है।’





ज्ञात हो कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने पिछले दिनों कावड़ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए।

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